New Year Latest Updates in Noida: गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए पसंदीदा जगह है. यहां कई बड़े शॉपिंग मॉल, बार-रेस्तरां आदि हैं, जहां 31 दिसंबर की रात से ही महफिल जम जाती है, लेकिन नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है. शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी. यानी कि कहीं भी चार से ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है. 


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नोएडा पुलिस ने 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये निषेधाज्ञा लागू की है. किसान महापंचायत और नए साल पर हंगामा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है. पुलिस ने सीधे तौर पर कहा है कि खुले स्थानों पर अगर कोई भीड़ जुटाएगा, हंगामा करेगा तो कार्रवाई होगी. यानी सड़क पर खड़े होकर शराब पीना, खाने-पीने की पार्टी करना आदि प्रतिबंधित होगा. नए साल पर अक्सर लोग गाड़ियों के बोनट पर खाते पीते और आतिशबाजी करते देखे जाते हैं. ऐसे में पांच से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे. बिना मंजूरी के किसी भी तरह के आयोजन पर रोक होगी. अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना, एफआईआर या गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है. पुलिस खासतौर पर मॉल, बार-पब, बीयर शॉप-वाइन शॉप के आसपास अलर्ट मोड पर रहेगी.  


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