मुख्तार का करीबी माफिया अंगद राय दोषी करार, 15 साल पुराने मामले में आया फैसला
Ghazipur News : 15 साल पुराने मामले में गाजीपुर की जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मुख्तार के करीबी माफिया को कोर्ट ने दोषी ठहराया है.
Ghazipur News : माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों में शुमार अंगद राय व गोरा राय पर जेल में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गाजीपुर की कोर्ट ने सुनवाई की. गाजीपुर की विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह ने अंगद राय को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट अब 10 जून को फैसला सुनाएगी. बिहार जिला कारागार से अंगद राय को वर्चुअली पेश किया गया.
यह है पूरा मामला
बताया गया कि जितेंद्र राम पुत्र शिवनाथ राम जिला कारागार गाजीपुर में बंद था. 22 अप्रैल 2009 को बंदी अंगद राय और उमेश उर्फ गोरा राय ने जितेंद्र कुमार के साथ जेल के अंदर मारपीट की. इतना ही नहीं आरोप है कि उसका हाथ भी तोड़ दिया. इसके अलावा जाति वाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी.
10 जून को कोर्ट सुनाएगी सजा
इस पर जितेंद्र कुमार की शिकायत पर थाना कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने उक्त मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. आरोप है कि गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को आरोपियों ने गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी. गवाह ने आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई. दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंगद राय और गोरा राय को दोषी ठहराया. अब 10 जून को मामले में कोर्ट सजा सुनाएगी.
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