UP News: दुकानें, मैरिज हाल का लान, सभी निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी कर सात दिन की मोहलत भी दी गई थी. जिसकी मियाद अब पूरी हो गई है. अब टीम 20 जून को मौके से कब्जा हटाएगी और जमीन को अपने कब्जे में लेगी.
Trending Photos
गोरखपुर: गोरखपुर शहर में अब उनकी खैर नहीं जिन्होंने अवैध जमीनों पर निर्माण किए हैं. अब उनकों कब्जाने कावाद प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है. गोरखपुर शहर के जटेपुर दक्षिणी में सड़क से सटी करीब 2060 वर्ग मीटर जमीन जोकि करोड़ों की है उस पर कब्जा कर किए गए व्यावसायिक निर्माण पर अब नगर निगम प्रशासन का बुल्डोजर चलेगा. यह कार्रवाई 20 जून को किया जाएगा जिसमें निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा. जानकारी है कि निगम द्वारा बीते 10 जून को ही कब्जेदारों को नोटिस भेजा गया था और कब्जा हटाने के लिए सात दिन की मोहलत भी दी गई थी, अब यह मियाद भी पूरी हो चुकी है.
मोहलत हो चुकी है खत्म
देखा जाए तो जो मोहलत दी गई थी उसकी अवधि मंगलवार को ही खत्म हो गई. निगम प्रशासन के अनुसार तय अवधि में कब्जेदारों की तरफ से जमीन संबंधी किसी तरह के अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए जिसके बाद निर्माण गिरा दिए जाएंगे. इस संबंध में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक काफी पहले संबंधित भूमि, नगर निगम की निष्प्रयोज्य भूमि में दर्ज थी जिसे आवंटित कराने के लिए आवेदन किया गया और शुल्क के तौर पर करीब तीन लाख रुपये भी कराए गए. आवेदन मनोज कुमार जायसवाल, दीपमाला शुक्ला, पवन सिंघानिया ने किया था.
निगम के पक्ष में निर्णय
हालांकि कमिश्नर की गठित कमेटी ने भूमि उन्हें आवंटित ही नहीं की जिसके बाद भी जमीन कब्जा कर इन्होंने वहां व्यावसायिक निर्माण करवाए. वहीं निगम की सख्ती शुरू करन पर हाई कोर्ट में संबंधित व्यक्ति ने अपनी याचिका दी जिसमें नियमसंगत तरीके से कोर्ट द्वारा जमीन आवंटित करने या जमा राशि वापस करने निर्णय दिया गया. वहीं, इस निर्णय के बाद नगर निगम ने धनराशि की वापसी छह प्रतिशत ब्याज के साथ की.
कब्जा ध्वस्त की कार्रवाई
बीजे मंगलवार को जटेपुर दक्षिणी में स्थिति जमीन का निरीक्षण और फिर मुनादी भी करवाई गई. अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने या कार्रवाई नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर पूरा कर लिया. हालांकि कब्जेदारों को चेतावनी दे दी गई है कि जमीन से अतिक्रमण खुद हटा लिया जाए नहीं तो अवैध कब्जा को 20 जून को हटा दिया जाएगा.