GRAP 4 Rules: नोएडा और गाजियाबाद में भी बंद होंगे स्कूल, गंभीर प्रदूषण के बाद NCR में इमरजेंसी जैसे हालात
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2518789

GRAP 4 Rules: नोएडा और गाजियाबाद में भी बंद होंगे स्कूल, गंभीर प्रदूषण के बाद NCR में इमरजेंसी जैसे हालात

Grap 4 Rules in Delhi NCR: सीएक्यूएम ने बुजुर्गों, बच्चों और श्वसन, हृदय या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों से बाहरी गतिविधियों से बचने और जितना संभव हो सके घर के अंदर रहने के लिए कहा है.

NCR AiR Pollution

GRAP 4 Rules in Delhi NCR : एनसीआर में वायु प्रदूषण की "गंभीर" हालत के चलते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उपायों के तहत GRAP चरण 4 को लागू करना शुरू कर दिया गया है. सोमवार से यह प्रभाव में रहेगा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार,  एनसीआर के AQI रीडिंग से पता चला है कि हवा "गंभीर" श्रेणी में बह रही है. 401 से 450 के बीच के AQI को "गंभीर" माना जाता है, जबकि 450 से ऊपर के स्तर को "गंभीर से अधिक" माना जाता है. आपको बता दें कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय कल सुबह 8 बजे से प्रभावी होंगे.

CAQM ने दिल्ली में वाहनों को "ऑड और इवन" आधार पर चलाने और कक्षा 6-9 और 11 को ऑनलाइन मोड में बदलने के बारे में निर्णय लेने को कहा है. शुक्रवार को GRAP के तीसरे चरण के लागू होने के बाद दिल्ली में प्राथमिक विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया गया था. 

GRAP चरण 4 के तहत सख्त प्रतिबंध:

• डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहन (BS-IV या उससे कम श्रेणी के) प्रतिबंधित हैं, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक सामान ले जा रहे हैं. ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी पाबंदी रहेंगी. डीजल जनरेटर भी नहीं चलाए जा सकेंगे. गैर आवश्यक हल्के कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध है, जब तक कि वे CNG, BS-VI डीजल जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग न करें या इलेक्ट्रिक वाहन न हों.

• आवश्यक सेवाओं जैसे मेट्रो, रेलवे आदि को छोड़कर अन्य सभी जगह निर्माण कार्य पर रोक रहेगी, सड़कों पर पानी का छिड़काव करने का निर्देश है. 

• गैर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जब तक कि वे LNG, CNG या BS-VI डीजल पर न चलाई जाएं. ऐसे भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी. 

•CAQM पैनल ने कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 को ऑनलाइन मोड में लिए जाने की सिफारिश की है. कक्षा पांच तक के स्कूल तमाम जगहों पर पहले ही बंद कर दिए गए हैं. नोएडा, गाजियाबाद और अन्य जिलों के डीएम स्थानीय स्तर पर फैसला ले सकते हैं. ऐसे में कक्षा 10 और 12 को छोड़कर बाकी क्लासेज ऑनलाइन की जा सकती हैं. 

• एनसीआर में ऑफिस को 50 प्रतिशत स्टाफ पर काम करने की सलाह दी गई है. यानी इन ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है. प्राइवेट ऑफिस में WFH लागू किया जा सकता है. 

बता दें कि GRAP के चार चरण होते हैं: चरण I - 'खराब' (AQI 201-300); चरण II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400); चरण III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI 450 से ऊपर).

यह भी पढ़ें-

नोएडा-गाजियाबाद के भी स्कूल-कॉलेज होंगे बंद?, NCR में GRAP 3 लागू, लगीं ये पाबंदियां

नोएडा मेट्रो स्टेशन से घर तक धक्के नहीं खाने होंगे, 31 रूटों पर चलेंगी 500 सिटी बसें, नोट करें रूट

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Trending news