Lucknow News : यूपी के ग्रामीण बैंकों के पेंशनरों के लिए अच्‍छी खबर है. यूपी के 70 हजार पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. इन ग्रामीण बैंककर्मियों को अब एक नवंबर 1993 से पेंशन व कंप्‍यूटर इन्‍क्रीमेंट मिलेगा. वित्‍त मंत्रालय की ओर से दाखिल शपथ पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण बैंकों के पेंशनकर्मियों को पेंशन व कंप्‍यूटर इंक्रीमेंट का एरियर 18 अक्‍टूबर से पहले दे दिया जाए. 


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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला 
दरअसल, देश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत 1975 से हुई थी. आज देश में 43 ग्रामीण बैंक हैं. अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंक इनके प्रायोजक हैं. इन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आज भी पेंशन नहीं मिल रही है.  पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट के लिए ग्रामीण बैंक के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन देने का आदेश दिया था. 


70 हजार पेंशनकर्मियों को फायदा 
ग्रामीण बैंक एसोएिशन के मुताबिक, 1993 से पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट का बकाया देने के लिए कहा गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2018 से इनके भुगतान का आदेश कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्‍त को एक आदेश जारी कर बकाये के बड़े हिस्से को दीपावली से पहले देने के लिए कहा है. साथ ही मार्च 2025 तक बाकी राशि का भी भुगतान करना होगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 21 अक्‍टूबर दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 70 हजार पेंशनकर्मियों को फायदा होगा. उन्‍हें 12 हजार के रूप में पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा. 


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