अगर आप यूपी में रहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं.
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नई दिल्ली: बिना लाइसेंस (Driving License) गाड़ी चलाने पर इस वक्त 5000 रुपये तक का चालान है. यह कुछ ऐसा है, जो आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है. हालांकि, इस कोरोना काल में आप ये सोच रहे होंगे कि कौन आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाए. लेकिन आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना उतना भी मुश्किल काम नहीं रहा. आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया...
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उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें (How To Apply for Driving License In UP)
यहां हम आपको उत्तर प्रदेश के संबंध में बता रहे हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें. हालांकि, अगर आप अन्य राज्य के हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.nic.in या morth.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, अगर आप यूपी में रहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं.
- सबसे ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/ पर जाएं
- यहां जाने के बाद आपको राज्य का विकल्प चुनने को बोला जाएगा.
- उत्तर प्रदेश का चुनाव करके आगे बढ़िए.
- एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे.
- आप अपने हिसाब से लाइसेंस के चुनाव कर सकते हैं. जैसे-लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि
- हालांकि, सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है.
- लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको "Continue" पर क्लिक करें.
- इसके बाद आवेदन की डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड फोटो और सिग्नेचर, पेमेंट, वेरिफाई पे स्टेट्स और प्रिंट रिसिप्ट जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.
- अंत में आपका स्लॉट बुक हो जाएगा.
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ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद आपको एक स्टॉल बुक मिलेगा. उस हिसाब से आपको आर टी ओ ऑफिस जाना होगा. जहां आपका के आवेदन की जांच होगी. फोटो और सिग्नेचर को वेरिफाई की जाएगी, अंत में आरटीओ कर्मचारी आपका टेस्ट लेगें. टेस्ट में पास होने वाले को अप्रूवल दिया जाएगा. अंत में डाक के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस अपने घर भेज दिया जाएगा.
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