सभी बारात घरों, बैंक्वेट हाल तथा अन्य समारोह स्थल के संचालकों को नोटिस जारी किए गए है. उनको सुप्रीम कोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की हिदायत दी गई है.
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नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में किसी भी वैवाहिक, धार्मिक व अन्य समारोहों के दौरान रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण के मानको का उल्लंघन किया गया तो आयोजकों के साथ -साथ आयोजन स्थल के संचालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
नगर मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र मिश्र ने बताया कि इस बाबत सभी बारात घरों, बैंक्वेट हाल तथा अन्य समारोह स्थल के संचालकों को नोटिस जारी किए गए है. उनको सुप्रीम कोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की हिदायत दी गई है.
उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर व म्यूजिक ऑपरेटर्स, तथा कम्युनिटी सेंटर एवं बैंक्वेट हाल संचालकों की बैठक कर उन्हें पूरी जानकारी दे दी गई है. उन्होंने बताया कि उनको नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं. किसी भी समारोह के लिये पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य है.
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत रात में 10 बजे के बाद 55 डिसिबल से अधिक डीजे व पटाखों का ध्वनि प्रदूषण पाया गया तो संचालकों पर कड़ी कार्यवाही होगी. दिन में ध्वनि का मानक 65 डिसिबल से अधिक नहीं होना चाहिये. सभी थानों को इसका सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.
(इनपुट - भाषा)