Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रशासन ने गैंगस्टर हाजी रज़ा उर्फ हाजी मोहम्मद की अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया. यह इमारत बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी, जिसे 21 अप्रैल 2022 को उपजिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था. इसके बाद सपा नेता ने जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए इमारत को गिराने का आदेश दिया.


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20 करोड़ के मॉल पर चला बुलडोजर 
मंगलवार को भारी पुलिस बल की उपस्थिति में थाना कोतवाली क्षेत्र के बाकरगंज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि हाजी रज़ा उर्फ हाजी मोहम्मद, जो डी-69 गैंग का सदस्य और थाने का हिस्ट्रीशीटर है, के खिलाफ जिले में 23 मुकदमे दर्ज हैं. इसी गैंगस्टर की निर्माणधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.


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पीएम मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत की गई. अधिकारियों ने बताया कि हाजी रज़ा की समस्त संपत्तियों की जांच जारी है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि चुनाव के समय हाजी रज़ा द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.


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