Lakhimpur kheri Case: लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. दरअसल, पीड़ित पक्ष ने अर्जी दायर कर आशीष मिश्रा पर आरोप लगाया कि वो गवाहों को धमका रहा है. आशीष मिश्रा के वकील ने इन आरोप को गलत बताया है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को उस पर लगे आरोप को लेकर 4 हफ्ते में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह निर्देश मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को दिया जिसमें एक हलफनामा दाखिल कर उसमें उनके मुवक्किल को आरोपों का खंडन किये जाने  के बाद अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है. 


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8 लोगों की मौत 
लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के केस में आशीष मिश्रा आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट से उसे अभी सशर्त जमानत मिली हुई है. आपको बता दे कि 25 जनवरी 2021 को हुए हिंसा के इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मामले के मुख्य आरोपी हैं इस हिंसा में एक पत्रकार समेत आठ की मौत हुई थी. आपको बता दें कि इसी महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 12 आरोपियों को जमानत दे दी थी.


शीर्ष अदालत ने बढ़ा दी थी जमानत अवधि
फरवरी में आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अवधि शीर्ष अदालत ने बढ़ा दी थी और सुनवाई अदालत से अपनी रजिस्ट्री से मामले की प्रगति पर रिपोर्ट प्राप्त करने के
के लिए भी कहा था. 


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