Lok Sabha Election 2024, लखनऊ: अगर आप इंस्टाग्राम या एक्स पर लोकसभा चुनाव से जुड़े प्रचार करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी. इस तरह की जानकारी राजनीतिक पार्टियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी व चुनाव प्रेक्षकों की हुई मीटिंग में दी गई. इस मीटिंग में जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ ही संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी है. 


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अनुमति लेना अनिवार्य 
व्यय प्रेक्षक लखनऊ की ओर से जानकारी दी गई कि बिना अनुमति के सभा, चुनावी रैली या किसी भी तरह के निर्वाचन को लेकर प्रतार नहीं किया जाएगा. अगर चुनाव प्रचार करना है तो इसके लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा. मोहनलालगंज के प्रेक्षक की ओर से इस बारे में स्थिति साफ करते हुए बताया गया कि जितनी गाड़ियों के लिए अनुमति ली गई हो उतने का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. 


निर्वाचन व्यय से जुड़े रेट लिस्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ ही डीएम सूर्य पाल गंगवार ने इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके इसके लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. कोई भी कॉन्टेंट बिना अप्रुवल के उम्मीदवार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड नहीं किया जाएगा. वाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी समय समय पर इस संबंध में प्रत्याशियों को सूचित कर दिया जाएगा. जानकारी दी गई कि निर्वाचन व्यय से जुड़े रेट लिस्ट को भी www.lucknow.nic.in पर अपलोड किया गया है.


प्रत्याशी के खर्च की समीक्षा 
जिलाधिकारी के मुताबिक चुनाव से जुड़े अनुमतियों के लिए 48 घंटे पहले सुविधा पोर्टल पर एप्लिकेशन डाला जाएगा. अनुमतियों से जुडी कोई भी जानकारी पाने के लिए कलेक्ट्रेट के सेकेंड फ्लोर के 58 नंबर कमरे में संपर्क कर सकते हैं. जानकारी दे दें कि 10 मई को पहले चरण की समीक्षा सुबह के 10 बजे से लेकर शाम 5 तक कर दी जाएगी. इस दौरान इस बारे में समीक्षा की जाएगी कि किस प्रत्याशी ने कितना खर्च किया है.