दुर्दांत अपराधी खान मुबारक की याचिका HC से खारिज, UP के बड़े अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप
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दुर्दांत अपराधी खान मुबारक की याचिका HC से खारिज, UP के बड़े अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप

याचिका में खान मुबारक ने ACS होम अवनीश अवस्थी, ADG L&O प्रशान्त कुमार, DG जेल आनन्द कुमार, ADG STF अमिताभ यश जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को नाम से पक्षकार बनाकर गंभीर आरोप लगाये थे. 

दुर्दांत अपराधी खान मुबारक की याचिका HC से खारिज, UP के बड़े अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप

लखनऊ: दुर्दांत अपराधी खान मुबारक को हाई कोर्ट से झटका लगा है. ललितपुर से लखनऊ जेल ट्रांसफर वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी है. 

याचिका में खान मुबारक ने ACS होम अवनीश अवस्थी, ADG L&O प्रशान्त कुमार, DG जेल आनन्द कुमार, ADG STF अमिताभ यश जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को नाम से पक्षकार बनाकर गंभीर आरोप लगाये थे. सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने HC में मामले की पैरवी की.

मुबारक खान की अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस लगातार एक्शन में है. कुछ दिन पहले ही हंसवर थाना क्षेत्र में माफिया के पैतृक घर को कुर्क किया गया. उसके बाग गांव में बने नए घर को ढहाया गया और फिर हंसवर बाजार में बने 20 दुकानों वाले कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर चला. इसके अलावा, मुबारक के खेत को भी सीज कर वहां सरकारी जमीन का बोर्ड लगा दिया गया था.

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