Sultanpur News: आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, 23 साल पुराने मामले में सजा बरकरार
आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सड़क जाम और धरना प्रदर्शन मामले में सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी विधायक अनूप संडा समेत 6 दोषियों की अपील खारिज करते हुए डेढ़ माह कैद की सजा को कायम रखा है.
सुल्तानपुर: आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सड़क जाम और धरना प्रदर्शन मामले में सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी विधायक अनूप संडा समेत 6 दोषियों की अपील खारिज करते हुए डेढ़ माह कैद की सजा को कायम रखा है. विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश (सांसद/विधायक) एकता वर्मा ने मंगलवार को यह आदेश दिया.
क्या है पूरा मामला
वैभव पांडे ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली बदहाली के विरोध में तत्कालीन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेता (पूर्व विधायक) अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट ऊपरगामी पुल के पास धरना प्रदर्शन दिया गया था. जिसमें आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद विजय, अन्य संतोष, सुभाष चौधरी आदि शामिल हुए थे.
कोर्ट ने ठहराया था दोषी
पांडे ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज और विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था. उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय के तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए डेढ़-डेढ़ माह कैद और 1500-1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
कोर्ट ने खारिज की अपील
इस आदेश के खिलाफ ही दोषियों ने सांसद-विधायक अदालत में अपील दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उनकी याचिका निरस्त कर दी है और डेढ़ माह कैद तथा जुर्माने की सजा को बरकरार रखा.
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