प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध 573 प्राइमरी स्कूल के टीचर के ट्रांसफर भी अब किए जा सकेंगे. संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में काम कर रहे कुल पदों के सापेक्ष केवल 20 प्रतिशत शिक्षकों का ही तबादला किया जा सकेगा. प्रधानाध्यापक को लेकर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है. इस संबंध में जरूरी सूचना को आगे बढ़ा दिया गया है. दरअसल, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार जिन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन संबंधी आदेश  भेज दिया है. 


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संशोधित नियम


संशोधित नियम पर गौर करें तो केवल पारस्परिक स्थानान्तरण होने पर ही आवेदन आगे बढ़ाया जा सकेगा. आकांक्षी कुछ जिलों का कोई भी टीचर दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा. ये जिले हैं- 
सोनभद्र, चंदौली
बहराइच, श्रावस्ती
बलरामपुर, फतेहपुर
चित्रकूट और सिद्धार्थनगर


ऑफलाइन तबादले
एडेड कॉलेजों के टीचर के ट्रांसफर ऑनलाइन किए जा सकेंगे लेकिन ऑफलाइन स्थानान्तरण को भी खोला गया है. सात जुलाई को आए शासनादेश में कहा गया कि इन शिक्षकों का तबादला केवल ऑनलाइन किया जाएगा और विशेष हालात में राज्य सरकार के आदेश से ऑफलाइन स्थानान्तरण किया जाएगा. ऑफलाइन स्थानान्तरण अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के स्तर पर हो पाएगा. ऑनलाइन आवेदन में भी ऑफलाइन प्रक्रिया को संबद्ध किया जाएगा. जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व शिक्षा निदेशालय लेवल तक टीचर को आवाचाही करनी पड़ सकती है.


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