Lucknow News/तुषार श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है. गायत्री प्रजापति ने अपनी सजा को रद्द करने और जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी. गायत्री प्रजापति के खिलाफ 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाबालिक लड़की से गैंग रेप के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. इके बाद 2021 में कोर्ट ने सपा नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जानकारी के अनुसार 10 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए आज जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया है. 


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2017 में लगे थे आरोप
ज्ञात हो कि सपा नेता गायत्री प्रजापति पर साल 2017 में एक महिला द्वारा गैंगरेप के आरोप लगाए गए थे. जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आरोपी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद कई बार गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा जमानत की अर्जी डाली गई. लेकिन कोर्ट ने हर बार उनकी याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से मना किया है. इस फैसले के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति को अपनी सजा पूरी होने तक अब जेल में ही रहना होगा. 


पीड़िता की मां ने लगाए थे आरोप
उत्तर प्रदेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर पीड़िता की मां ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप लगाए थे. पीड़िता की मां के अनुसार उनकी बेटी गायत्री प्रसाद से मिलने उनके आवास पर गई थी. जहां पर पूर्व मंत्री के साथ मौजूद छह लोगों ने लड़की को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गैंगरेप किया. जब पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की तो गायत्री प्रजापति की तरफ से पूरे परिवार को भी धमकी देने का आरोप उनपर लगा है. 


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