Swami Prasad Maurya: जानकारी है कि आरोपियों को इस मामले में तीन बार समन किया गया और दो बार जमानती वारंट जारी कर दिया गया. एक बार गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया था.
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Swami Prasad Maurya News: लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी और पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को भगोड़ा घोषत किया है. राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही उनकी बेटी व बदायूं से पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य समेत तीन लोगों के खिलाफ लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में भा.द.सं. धारा 82 जारी किए जाने का आदेश दिया है.
धारा 82 जारी किया गया है
लखनऊ के गोल्फ सिटी के निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार व संघमित्रा मौर्य से जुड़े मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही अन्य तीन आरोपियों को एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने तीन बार समन किया, दो बार जमानती वारंट जारी किए और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया था लेकिन फिर भी कोर्ट में हाजिर न होने से सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 82 जारी किया गया है.
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ये है मामला
वहीं वादी दीपक कुमार स्वर्णकार की ओर से उनके अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी के साथ ही राजेश कुमार तिवारी ने कोर्ट के प्रति अपना आभार जताया और विश्वास होने और अति शीघ्र ही न्याय मिलने की बात कही है. दरअसल, बिना तलाक लिए धोखे से विवाह करने का मामला दीपक स्वर्णकार ने संघमित्रा पर दर्ज करवाए. दीपक ने मारपीट, गाली गलौच के साथ ही साजिश का भी केस दर्ज करवाया. मामले में पिता-बेटी कोर्ट में एक भी सुनवाई में नहीं गए. जिसके बाद अब MP-MLA कोर्ट ने दोनों पिता-बेटी को फरार घोषित कर दिया.