Electricity connection in UP: यूपी में तीन दिन के भीतर देना होगा बिजली कनेक्शन, नहीं तो देना होगा भारी मुआवजा
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Electricity connection in UP: यूपी में तीन दिन के भीतर देना होगा बिजली कनेक्शन, नहीं तो देना होगा भारी मुआवजा

Electricity connection in UP: यूपी में बिजली पर बड़ा फैसला, तय समय पर कनेक्शन नहीं तो देना होगा भारी भरकम मुआवजा. ऐसे में अब बिजली कनेक्शन के लिए बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

UP Electricity

Electricity connection, लखनऊ: बिजली कनेक्शन के लिए अब जनता को अधिकारियों या कर्मचरियों की मिन्नते या बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब यूपी बिजली विभाग के एक फैसले से जनता को कनेक्शन लगाने संबंधी सभी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा. शहर से लेकर गांव में मौजूद बिजली उपभोक्ताओं को अब तय समय तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध करनाना अनिवार्य किया गया है. 

नये समय सीमा को लागू किया गया
दरअसल हुआ ये है कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के अतर्गत उप्र पॉवर कारपोरेशन ने नये विद्युत कनेक्शन देने को लेकर एक नये आदेश लागू किया है. इस आदेश के मुताबिक बिजली कनेक्शन के लिए एक समय सीमा को तय किया गया है. जिसके अनुसार नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में अब तीन 3 दिन में,  नगर पालिका वाले शहरों में अब 7 दिन में और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में कनेक्शन उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा. जानकारी दे दें कि बड़े शहरों में इससे पहले कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए सात दिन की व्यवस्था थी. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन की तय सीमा में कनेक्शन दिया जा सकता था. हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 लागू किया गया गया जिसमें कनेक्शन की नई समय सीमा तय की गई है. 

विद्युत आपूर्ति को 90 दिनों की अवधि 
नए सिरे से तय समय सीमा में केन्द्र ने 3 दिन का समय मेट्रोपोलिटिन शहरों में, 7 दिन का समय नगर पालिका वाले क्षेत्र में और 15 दिन का समय ग्रामीण क्षेत्रों में तय किया है. इस व्यवस्था को प्रदेशों में लागू करने के लिए निर्देश दे दिए गए थे और इसी तरह यूपी में भी नये समय सीमा को लागू कर दिया गया है. आपको बता दें कि इसे लेकर उपभोक्ता परिषद बहुत समय से मांग कर रहा था. पावर कॉरपोरेशन ने अपने आदेश कहा है कि वितरण मेन के विस्तार या नये स्टेशनों को आरंभ करने की आवश्यकता हुई तो वितरण निगमन की ओर से इस तरह के विस्तार या शुरुआत के तुरंत बाद ऐसे परिसर में विद्युत आपूर्ति को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय कर लिया जाए.

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तय समय सीमा में कनेक्शन न दिया गया तो क्या होगा?
कनेक्शन के लिए आवेदन की तिथि से तय समय तक कनेक्शन न दिया गया को  संबधित विद्युत वितरण निगम के द्वारा आवेदनकर्ता को मुआवजा दिया जाएगा. 50 रुपये की दर से मुआवजे की दर प्रतिदिन देना पड़ेगा. वैसे संबंधित विद्युत वितरण निगम में उपभोक्ता को लिखित आपत्ति दर्ज करवानी होगी. इसे ऐसे समझिए कि कनेक्शन देने में अगर 10 दिन की देरी होती है तो विद्युत वितरण निगम को 500 रुपया मुआवजा के तौर पर आवेदक को देना होगा.

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