मुहर्रम को लेकर गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, घरों पर कर सकते हैं ताजिया की स्थापना
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मुहर्रम को लेकर गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, घरों पर कर सकते हैं ताजिया की स्थापना

उत्तर प्रदेश गृह विभाग के गाइडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे. साथ ही संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी.

मुहर्रम को लेकर गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, घरों पर कर सकते हैं ताजिया की स्थापना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. गृह विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम के अवसर पर जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. साथ ही एक साथ या एक स्थान पर 50 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकेंगे.

सीएम योगी ने दिया अफसरों को निर्देश 
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए. कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ नहीं होना चाहिए. पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहना चाहिए. मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए व धर्मगुरुओं से बात कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

उत्तर प्रदेश गृह विभाग के गाइडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे. साथ ही संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी. ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.

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