waqf Act: सवाल है कि जिस वक्फ को लेकर बवाल मचा हुआ है, आखिर वो है क्या, सरकार इसमें क्या संशोधन कर सकती है और इसका विरोध क्यों हो रहा है. चलिए आइए आसान भाषा में जानते हैं.
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what is waqf: संसद का बजट सत्र जारी है. आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे. विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बीते एक सप्ताह तक चली तीखी बहस के बाद आशंका पूरी है कि सोमवार को भी सदन में हंगामा मचेगा. सवाल है कि जिस वक्फ को लेकर बवाल मचा हुआ है, आखिर वो है क्या, सरकार इसमें क्या संशोधन कर सकती है और इसका विरोध क्यों हो रहा है. चलिए आइए आसान भाषा में जानते हैं.
क्या होता है वक्फ?
वक्फ अरबी भाषा के वकुफा से बना है. जिसका मतलब है ट्रस्ट-जायदाद को भलाई के लिए समर्पित करना. इस्लाम में इसका अर्थ धर्मार्थ बंदोबस्त है. वक्फ उस संपत्ति को कहा जाता है जो इस्लाम में आस्था रखने वाले दान करते हैं. ये चल-अचल दोनों तरह की हो सकती है. जो वक्फ बोर्ड के तहत आती है. वक्फ जमीन में ईदगाह, मजार, मदरस और मस्जिद समेत कई जगह शामिल हैं. वक्फ एक्ट के जरिए मुस्लिम समुदाय की संपत्ति और धार्मिक संस्थानों के लिए कानून बनाया गया है. जिसका मकसद वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन है.
सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड का गठन
देश के सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, संरक्षण और वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन देखने का काम करता है. राज्य वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. बोर्ड यह भी देखता है कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक और चैरिटेबल के लिए हो रहा है. वक्फ संपत्ति से जुड़े विवाद के निपटान को लेकर स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है.
सरकार क्यों कर रही संशोधन
सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाने वाली है ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता हो सके और इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके. मौजूदा कानून में 40 से अधिक बदलावों वाला संशोधन विधेयक मौजूदा संसद सत्र में लाया जा सकता है. वक्फ द्वारा अर्जित राजस्व का उल्लेख करते हुए सूत्रों ने रेखांकित किया कि इस धन का उपयोग केवल मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए किया जा सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं.
देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड
देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं. सूत्रों ने रविवार को बताया कि सभी वक्फ संपत्तियों से प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का राजस्व आने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि यह वक्फ के पास मौजूद संपत्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है. मूल रूप से, पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 52,000 संपत्तियां हैं. 2009 तक चार लाख एकड़ भूमि पर 3,00,000 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थीं और आज की तारीख में, आठ लाख एकड़ से अधिक भूमि पर 8,72,292 ऐसी संपत्तियां हैं.
क्या बदलाव
कानून में प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में बोर्ड द्वारा किसी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाना शामिल है. प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, विभिन्न राज्य बोर्ड द्वारा दावा की गई विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन भी किया जाएगा. वक्फ बोर्ड की संरचना के संबंध में किए गए बदलावों से इन निकायों में महिलाओं को शामिल करना सुनिश्चित होगा. ऐसे में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की शक्तियों पर अंकुश लग जाएगा. वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दावों का अनिवार्य सत्यापन होगा.
विवाद की वजह
वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को लेकर सरकार ने अब इस संशोधन का फैसला लिया है. वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन के हिस्से को वक्फ संपत्तियों के रूप में नामित करने में सक्षम है, जिसको लेकर अक्सर विवाद होता है और असीमित अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगता रहता है.
वक्फ अधिनियम 1995
वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान दे सकता है. बोर्ड उस संपत्ति को 'औकाफ' (दान की गई और वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्ति) को नियंत्रित करता है. यूपीए सरकार के तहत 2013 में किए गए संशोधनों ने वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की और तब से यह विवाद का कारण बन गया है.
यूपी में वक्फ की कितनी जमीन?
यूपी में सुनी वक्फ बोर्ड के सपा 1.23 लाख जमीन है जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 3102 जमीन हैं. शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें भले कम हों लेकिन इनके टुकड़े बेहद बड़े हैं.
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