Maharajganj: दुष्कर्म केस में आरोपी पूर्व भाजपा नेता की ध्वस्त होगी अवैध सम्पत्ति, कानूनी शिकंजा कसना शुरू
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Maharajganj: दुष्कर्म केस में आरोपी पूर्व भाजपा नेता की ध्वस्त होगी अवैध सम्पत्ति, कानूनी शिकंजा कसना शुरू

Maharajganj news: महराजगंज जिले में  दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपित पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. उसकी अवैध सम्पत्तियां एक-दो दिन के अंदर ध्वस्त की जा सकती हैं,

Maharajganj: दुष्कर्म केस में आरोपी पूर्व भाजपा नेता की ध्वस्त होगी अवैध सम्पत्ति, कानूनी शिकंजा कसना शुरू

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: महराजगंज जिले में  दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपित पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. उसकी अवैध सम्पत्तियां एक-दो दिन के अंदर ध्वस्त की जा सकती हैं, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पीड़िता का दूसरी बार मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज
पूर्व भाजपा नेता एंव महाराजगंज जनपद के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष राही मासूम रजा के प्रकरण में कई मोड़ आ चुके हैं. केस दर्ज होने के बाद पीड़िता मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में आरोप से पलट गई. बाद में केस की विवेचना कर रहे सीओ सदर ने उसके पास से नौ लाख रुपये बरामद किए.

पीड़िता ने लगाया ये आरोप
इसके बाद सीओ सदर ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का दूसरी बार 164 का बयान दर्ज कराया है. जिसमें पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने जबरन दुष्कर्म करने का बयान दर्ज कराया. पहले बयान में आरोप से मुकरने की घटना के बाद पीड़िता ने यह बयान दिया है कि पूर्व भाजपा नेता ने बयान बदलने के लिए नौ लाख रुपये देकर धमकी दी थी कि अगर वह बयान नहीं बदलेगी तो उसके छोटे व इकलौते भाई की हत्या करवा देगा. इसी डर से पीड़िता बयान बदलने को विवश हुई थी.

गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी
राही मासूम रजा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. केस दर्ज होने के बाद से आरोपी पिछले ग्याहर दिन से फरार है. गिरफ्तारी के लिए पुलिस लखनऊ, प्रयागराज समेत हर उस जगह में दबिश दे चुकी है. जहां उनके शरण लेने की गुंजाइश है.  

इस मामले में सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता का दूसरी बार 164 का बयान दर्ज कराया गया है. आरोपित राही मासूम रजा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. राही मासूम रजा के खिलाफ यह जानकारी मिली है कि उनकी सम्पत्ति अवैध है. नियमानुसार उसकी जल्द ही ध्वस्तीकरण कराया जाएगा.

इस हाई प्रोफाइल मामले में आए कई मोड़
पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा के खिलाफ जिस युवती की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था, उसका परिवार मूलत: संतकबीर नगर जिले का निवासी है. परिवार में युवती की मां की मौत आठ साल पहले हो चुकी है. परिवार में पिता के अलावा कुल चार बहन व एक भाई हैं. पिछले पांच साल से युवती का परिवार आरोपी के मकान में किराएदार के रूप में रह रहा है.

बीते 28 अगस्त को युवती के पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया. इलाज के दौरान 31 अगस्त को पिता की मौत हो गई. पांच सितंबर को युवती के हस्ताक्षर युक्त तहरीर पर कोतवाली पुलिस राही मासूम रजा के खिलाफ रेप, मर्डर, पॉक्सो, एससीएसटी एक्ट आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज की. आरोपी नेता के खिलाफ केस दर्ज होते ही सनसनी मच गई.

पुलिसकर्मियों पर गिरी थी गाज
राही मासूम रजा के फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर कोतवाल रवि राय समेत 13 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया था तो वहीं चौकी चार्ज प्रवीण सिंह समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया.

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