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पेट्रोल पंप में भी कट जाएगा गाड़ी का 10 हजार का चालान, सिर्फ 70 रुपये में खर्च कर जुर्माने से बचें

Petrol Pump Rules: वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है. बिना पीयूसी वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है. जल्‍द ही पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच की व्‍यवस्‍था की जाएगी. इसके बाद बिना पीयूसी के पेट्रोल भराने पहुंचे वाहनों का 10 हजार का चालान काटा जाएगा.

क्‍या होता है पीयूसी

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क्‍या होता है पीयूसी

पीयूसी सर्टिफिकेट को आम भाषा में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहा जाता है. प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी चलाना दंडनीय है. 

पीयूसी कितना जरूरी

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पीयूसी कितना जरूरी

बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर आपका 10 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है. ट्रैफिक रूल्स के नए नियमों के मुताबिक इसे अनिवार्य बनाया गया है.

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट

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मोटर व्‍हीकल एक्‍ट

मोटर व्हीकल एक्ट में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होने पर तुरंत बनाने की व्‍यवस्‍था है. इसमें 24 घंटे की देरी भी आपको भारी पड़ सकती है. 

कैमरे लगेंगे

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कैमरे लगेंगे

जल्‍द ही पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच के लिए कैमरे और सॉफ्टवेयर लगाने की व्‍यवस्‍था की जा रही है. इससे जिस गाड़ी में प्रदूषण प्रमाणपत्र का स्टिकर नहीं लगा होगा, उसकी फोटो खिंच जाएगी.

10 हजार रुपये का चालान

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10 हजार रुपये का चालान

ऐसे में पेट्रोल भराते समय अगर वाहन का पीयूसी नहीं मिला तो 10 हजार रुपये का चालान काटेगा. चालान का एसएमएस सीधे आपके मोबाइल पर आएगा. 

ऐसे बनाएं सर्टिफिकेट

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ऐसे बनाएं सर्टिफिकेट

कार के लिए ये पीयूसी सर्टिफिकेट एक साल तक का बन जाता है. ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर ही प्रदूषण की जांच करने के केंद्र बनाए गए हैं.

तीन महीने की वैद्यता

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 तीन महीने की वैद्यता

वहीं बाइक के लिए तीन महीने की समय सीमा होती है. बाइक का प्रदूषण प्रमाणपत्र भी समय से पहले रिन्यू करा लेना ही समझदारी भरा होता है. 

नया पीयूसी

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नया पीयूसी

हर तीन महीने में आपको नया पीयूसी बनवाना होता है. मोटर वाहन कानून के तहत, यह गाड़ी चलाने के जरूरी दस्तावेजों में शामिल किया गया है. 

भारी चालान

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भारी चालान

अभी तक प्रदूषण प्रमाणपत्र को गाड़ी मालिक बेहद हल्के में लेते रहे हैं. ऐसा नहीं करने पर पुलिस आपका भारी चालान कर सकती है.  

सौ रुपये फीस

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सौ रुपये फीस

कार के लिए इसकी फीस करीब 100 रुपये और बाइक या स्कूटर के लिए 70 या 80 रुपये तक होती है. दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसके अलग-अलग केंद्र हैं और फीस भी वहीं जमा हो जाती है.

10 मिनट का समय

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10 मिनट का समय

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने में करीब पांच से 10 मिनट का ही वक्त लगता है. ऐसे में वक्त की थोड़ी से बचत आपको बड़ी परेशानी से बचाने वाली साबित हो सकती है.