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सस्ते घर के लिए सरकार देती है पौने तीन लाख, PMAY से ऐसे पूरा करें अपने आशियाने का सपना

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत मोदी सरकार द्वारा ऐसे लोगों को होम लोन पर 4 फीसद की सब्सिडी दी जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) या मध्यम वर्ग (MIG) परिवार से आते हैं. आइये आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी स्कीम क्या है.

पीएमएवाई-यू 2.0

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पीएमएवाई-यू 2.0

नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 की घोषणा की गई थी जिसके मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है.  

एक करोड़ आवास मुहैया कराना लक्ष्य

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एक करोड़ आवास मुहैया कराना लक्ष्य

23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे. इसके कुछ दिनों बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी.

योजना की शुरुआत

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योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत 2015 में हुई थी. इस योजना के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं. शेष आवास अभी निर्माणाधीन हैं.

ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ

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ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ

इस योजना के तहत लाभार्थी को ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है. यह सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवारों को दी जाती है. 

ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत आने वाले परिवार

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ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत आने वाले परिवार

EWS के दायरे में वे परिवार आते हैं, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक होती है. इस वर्ग के लाभार्थी ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

एलआईजी (LIG) के तहत आने वाले परिवार

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एलआईजी (LIG) के तहत आने वाले परिवार

निम्न आय वर्ग (LIG) के दायरे में वे परिवार आते हैं, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक होती है. इस वर्ग के लिए भी ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.

एमआईजी (MIG) के तहत आने वाले परिवार

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एमआईजी (MIG) के तहत आने वाले परिवार

मध्यम आय वर्ग (MIG) के दायरे में वे परिवार आते हैं, जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक होती है. इस वर्ग को भी ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है. 

सब्सिडी की सीमा

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सब्सिडी की सीमा

₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होते है और अधिकतम ये सब्सिडी पौने तीन लाख  होती है. 

मकान की कीमत की सीमा

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मकान की कीमत की सीमा

यह ब्याज सब्सिडी ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ही होती है. पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाती है.

सब्सिडी की जानकारी कैसे लें

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सब्सिडी की जानकारी कैसे लें

अगर आपने सभी शर्तों का पालन करते हुए 35 लाख रुपये या इससे कम का होम लोन लिया है. तो आप होम लोन के बैंक की वेबसाइट पर अपना होम लोन अकाउंट नंबर और अन्य जानकारी भरकर, ओटीपी, या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.