बांदा: समीक्षा अधिकारी ने की साले की हत्या, मिला उम्र कैद
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand542567

बांदा: समीक्षा अधिकारी ने की साले की हत्या, मिला उम्र कैद

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने बृहस्पतिवार को बताया ‘‘अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं. 

 अदालत ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने साल की हत्या करने के जुर्म में उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी और उसके एक सहयोगी को बुधवार को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने बृहस्पतिवार को बताया ‘‘अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं. हत्या का दोष सिद्ध हो जाने पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में भाषा अनुभाग-3 में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात श्रीलाल भास्कर और उसके सहयोगी सदाशिव (दोनों निवासी ग्राम तिंदवारा, जनपद-बांदा) को अदालत ने उम्रकैद तथा दोनों को 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.’’ मृतक श्रीलाल भास्कर का साला था. 

उन्होंने बताया ‘‘अतर्रा कस्बे की भूरी देवी ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 22 अक्टूबर 2015 की शाम उसका दामाद श्रीलाल अपने भाई श्यामलाल और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ आया और आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाया. जैसे ही उसके बेटे अनिल कबीर (30) ने दरवाजा खोला, तीनों ने तमंचे से अनिल पर कई गोलियां चलाईं जिससे उसकी मौत हो गयी.’’ 

मिश्र ने बताया ‘‘पुलिस ने अदालत में पेश आरोप पत्र में श्यामलाल को निर्दोष बताया था और अज्ञात का खुलासा सदाशिव के रूप में किया. अदालत ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया है.’’ (इनपुट: भाषा)

Trending news