Sexual Relationship: सम्बन्ध बनाने के लिए सहमति की उम्र सीमा कम करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है. पर क्या आप जानते हैं विश्व के कुछ देशों में सेक्स करने के लिए सहमति की उम्र बहुत कम है.
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Consent For Sexual Relationship/ Bombay High Court: भारत में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए साल 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया था. इसके तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ यदि सहमति से भी संबंध बनाए जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों के तहत बढ़ते आपराधिक मामलों पर चिंता जताते हुए उम्र सीमा कम करने को लेकर बड़ी बात कही है. इसके बाद इस मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गयी है. बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे ने इस मामले पर चिंता जाहिर की है. कुछ मामलों में पीड़ितों के किशोर होने पर सहमति से संबंध बनाने की जानकारी देने के बाद भी आरोपियों को दंडित किया जाता है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, सहमति की उम्र को आवश्यक रूप से शादी की उम्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि यौन कृत्य केवल शादी के दायरे में नहीं होते हैं. इस महत्वपूर्ण पहलू पर न केवल समाज, बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी ध्यान देना चाहिए.
इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि '14 साल का हर लड़का या लड़की सोशल मीडिया को लेकर जागरुक है. उन्हें इंटरनेट की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है और वहीं बच्चे कम उम्र में प्यूबर्टी को हासिल कर रहे हैं. जस्टिस कुमार अग्रवाल ने कहा, 'मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि महिला शिकायतकर्ता की उम्र 18 से घटा कर 16 कर दी जाए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो.'
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दुनिया के विभिन्न देशों में सेक्स के लिए सहमति की उम्र
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक़ शादी के लिए भारत में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य बताई गई है. दुनिया के अलग अलग देशों में यौन सम्बन्ध बनाने के लिए सहमति की औसतन उम्र लगभग 16 साल है. लेकिन भारत में अभी भी यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र 18 साल है. जर्मनी और चीन में 14 वर्ष के किशोर आपसी सहमति से सम्बन्ध बना सकते हैं. जापान में पहले यह उम्र 13 वर्ष रखी गई थी लेकिन हाल ही में इसे बढ़ाकर 16 साल किया गया है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, ईरान और यमन में शादी के बाहर यौन संबंध बनाना अवैध है. अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है.