Supreme Court on NEET Re-Exam: नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र ने Supreme Court को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का निर्णय वापस ले लिया गया है.  उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी. 


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NEET परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. NEET रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई  हुई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की.  SC ने एक बार फिर कॉउन्सलिंग पर रोक लगाने से इंकार किया है.  कोर्ट ने 4 जून को NEET के रिजल्ट के बाद दाखिल याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा - कि इन याचिकाओ पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को सुनवाई होगी.  NTA ने बताया कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा.


23 जून को दोबारा एग्जाम
SC ने कहा  कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता.  जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है , उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है. NTA की ओर से फिर से साफ किया गया कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोरकार्ड जारी होगा.  NTA ने बताया कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा. 


NTA की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छात्रों के संशय को दूर करने के लिए फैसला लिया गया है.  NTA- 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम होगा. उनका स्कोरकार्ड रद्द कर दिया जाएगा.  उन 1563 कैंडिडेट की फिर से परीक्षा होगी, जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे.  NTA की ओर से बताया गया कि इन 1563 में से जो दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, उन्हें ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे.


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