कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिजन को वोटिंग डे के एक दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में जानकारी देनी होगी.
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नई दिल्ली: 15 अप्रैल से शुरू हो रहे यूपी पंचायत चुनाव (Chunav Panchayat Chunav 2021) को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं. शासन-प्रशासन से लेकर प्रत्याशियों तक सबने अपनी कमर कस ली है. लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona Case) को देखते हुए लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे. जैसे अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, तो वो वोट दे सकता है या नहीं?. अगर संक्रमित व्यक्ति वोट डाल सकता है तो कैसे? इसी बीच चुनाव प्रेक्षक डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया है. उन्होंने यह बात साफ कर दी है कि अब संक्रमित मतदाता भी चुनाव में मतदान कर सकते हैं.
मतदान करने के लिए क्या करना होगा?
चुनाव प्रेक्षक ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिजन को वोटिंग डे के एक दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर को इस बारे में लिखित में जानकारी देनी होगी. आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार, मतदान से पहले संक्रमित वोटर को पीपीई किट पहनाकर वोट डलवाया जाएगा. इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट का भी पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा. वोटर डालने के बाद उस पूरे कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा.
नहीं टलेगा चुनाव
कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरते जाने का आश्वासन दिया गया है. इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं. ऐसे में चुनाव स्थगित करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है.
कब होंगे चुनाव?
बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे. ये चुनाव 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराए जाएंगे. पहले चरण में 18 जिले, दूसरे चरण में 20 जिले, तीसरे चरण में और 20 चौथे चरण में 17 जिले में चुनाव होंगे. वहीं, 2 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा.
UP कोरोना केस
कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 18,021 नए केस सामने आए हैं. राजधानी लखनऊ में ही अकेले 5382 नए मामले आए हैं. प्रयागराज में 1856, कानपुर में 1271 केस और वाराणसी में 1404 आने से स्थिति चिंताजनक हो रही है.
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