अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Subordinate service selection commission) की चार लंबित भर्तियों में भी आर्थिक आरक्षण मिलेगा.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) में 2 से चार साल से लंबित चार भर्तियों में आरक्षण के पेंच को सुलझा दिया है. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Subordinate service selection commission) की चार लंबित भर्तियों में भी आर्थिक आरक्षण मिलेगा. एक फरवरी, 2019 तक जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकीं, उनमें भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए. इस फैसले से इन भर्तियों के हजारों आवेदकों को बड़ी राहत मिली है. अड़चन खत्म होने के बाद आयोग इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा.
18 फरवरी, 2019 को एक शासनादेश जारी
दरअसल, कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी, 2019 को एक शासनादेश जारी कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था. इसमें कहा गया था कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती पर आरक्षण की ये व्यवस्था 1 फरवरी, 2019 या इसके बाद अधिसूचित/ विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर लागू होगी.
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इस शासनादेश को अधिनियम का हिस्सा मानकर अधिनियम की धारा-13 में यह व्यवस्था उन खाली पड़े पदों पर भी प्रभावी कर दी गई जो 1 फरवरी, 2019 से पूर्व विज्ञापित कर दिए गए, लेकिन उनकी परीक्षा इस तिथि के बाद आयोजित की गई है या की जानी प्रस्तावित है.
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पेंच सुलझने में करीब साढ़े चार महीने लगे
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) में दो से चार वर्ष से लंबित चार भर्तियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण का पेंच सुलझने में करीब साढ़े चार महीने लग गए. शासन ने आयोग के पत्र पर राय देने में साढ़े चार महीने से अधिक समय लगा दिया, इस फैसले से इन भर्तियों के हजारों आवेदकों को बड़ी राहत मिल गई है.
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