यूपी की योगी सरकार ने इस साल गोवध करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया है, साथ ही दंगा करने वालों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने की मंजूरी दी है.
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पवन सिंह सेंगर/लखनऊ: यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार की एक दर्जन से ज्यादा विधेयकों को पास कराने की तैयारी है.
कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है
यूपी सरकार ने इस साल गोवध करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया है, साथ ही दंगा करने वालों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने को मंजूरी दे दी है. योगी सरकार कुल 17 विधेयकों को मंजूर कराने की तैयारी में है. इन फैसलों को सरकार ने कोरोना काल में विधानसभा सत्र नहीं होने पर अध्यादेश के तौर पर लागू किया है.
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इनमें विधायक निधि स्थगित करने, मंत्री और विधायकों के वेतन में कुछ कटौती करने, कोरोना संक्रमण का इलाज करने वालों पर हमले की घटनाओं को रोकने जैसे कई फैसलों से जुड़े विधेयक शामिल हैं.
यह सभी फैसले पिछले विधानमंडल सत्र के बाद कोरोना काल में लिए गए हैं. संवैधानिक बाध्यता के तहत इन्हें 6 महीने में विधानमंडल की मंजूरी मिलना आवश्यक है. ऐसे में सरकार इन अहम मामलों से जुड़े एक दर्जन से ज्यादा विधेयक 21 अगस्त को विधानसभा व विधान परिषद सत्र में पास कराएगी. इसके बाद इन पर राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी, फिर सभी अध्यादेश कानून का रूप ले सकेंगे.
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