रेरा का Lotus गार्डन बिल्डर को कारण बताओ नोटिस, पंजीकरण नहीं कराने पर 2.60 करोड़ रुपये का जुर्माना
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रेरा का Lotus गार्डन बिल्डर को कारण बताओ नोटिस, पंजीकरण नहीं कराने पर 2.60 करोड़ रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने वृंदावन के लोटस गार्डन होम्स प्रोजेक्ट (Lotus Garden Homes Project) के बिल्डर को नोटिस जारी किया. पंजीकरण नहीं कराने पर लगेगा 2.60 करोड़ रुपये का जुर्माना.

रेरा का Lotus गार्डन बिल्डर को कारण बताओ नोटिस, पंजीकरण नहीं कराने पर 2.60 करोड़ रुपये का जुर्माना

पवन त्रिपाठी/गौतमबुद्ध नगर: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने वृंदावन के लोटस गार्डन होम्स प्रोजेक्ट (Lotus Garden Homes Project) के बिल्डर को नोटिस जारी कर प्रोजेक्ट पंजीकरण (Registration) कराने का आदेश दिया है.

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पंजीकरण नहीं कराने पर 2.60 करोड़ रुपए का जुर्माना
पंजीकरण नहीं कराने पर 2.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही बिल्डर को लखनऊ स्थित कार्यालय में तलब किया गया है. नोटिस का जवाब सात दिन में देने के साथ बिल्डर को उपस्थित होना पड़ेगा.  नियमानुसार रेरा (RERA) में पंजीयन न होने की दशा में 10 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान है. कारण बताओ नोटिस में बिल्डर को इसी 22 जनवरी तक साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है. नोटिस की प्रतिलिपि उपाध्यक्ष मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण को भी भेजी गई है.

निरीक्षण के दौरान जांच टीम के साथ अभद्रता
वृंदावन में बॉक्साहिल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का लोटस गार्डन होम नामक एक प्रोजेक्ट है.पंजीकरण नहीं कराने पर 2.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लेकर पहुंची थी. जंहा बिल्डर ने टीम को धमकाया था. निरीक्षण के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. इस मामले में यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने जांच बैठा दी.

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यूपी रेरा में पंजीकृत नहीं बिल्डर का प्रोजेक्ट
जांच में पता चला कि बिल्डर का प्रोजेक्ट पूरा नहीं है साथ ही यूपी रेरा में वह पंजीकृत भी नहीं है. जबकि यूपी रेरा लागू होने के बाद सभी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को पंजीकरण कराना जरूरी है. बिल्डर का प्रोजेक्ट 6880 वर्ग मीटर में बना हुआ है जिसकी कीमत करीब 26 करोड रुपये है.

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