UPPSC भर्ती: हाईकोर्ट के आदेश पर स्टाफ नर्स पुरुष के 448 पदों की चयन प्रक्रिया निरस्त, जानिए क्यों
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UPPSC भर्ती: हाईकोर्ट के आदेश पर स्टाफ नर्स पुरुष के 448 पदों की चयन प्रक्रिया निरस्त, जानिए क्यों

UPPSC भर्ती: 12 जनवरी 2017 को आयोग ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच के आदेश पर आयोग ने चयन प्रक्रिया निरस्त की है. 

UPPSC भर्ती: हाईकोर्ट के आदेश पर स्टाफ नर्स पुरुष के 448 पदों की चयन प्रक्रिया निरस्त, जानिए क्यों

प्रयागराज:  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने चिकित्सा स्वास्थ्य व सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में सम्मिलित रूप से स्टाफ नर्स पुरुष (Staff Nurse Male) के 448 पदों की चयन प्रक्रिया को निरस्त (Canceled) कर दिया है. 

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर प्रक्रिया निरस्त 
कोर्ट ने विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर भर्ती नहीं करने के आदेश दिए हैं. 12 जनवरी 2017 को आयोग ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच के आदेश पर आयोग ने चयन प्रक्रिया निरस्त की है. 

भविष्य में जारी होने वाले विज्ञापन में किया जाएगा उक्त पदों को शामिल
परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार उक्त विज्ञापन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) में याचिका दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने भर्ती नहीं करने के आदेश दिए हैं. आयोग के मुताबिक भविष्य में जारी होने वाले विज्ञापन में उक्त पदों को सम्मिलित किया जाएगा. गौरतलब है कि भर्ती के लिए सेवा नियमावली में किए गए संशोधन में विसंगति होने के कारण चयन प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी है.

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