सड़क पर यातायात के नियमों को पालन नहीं करने पर यातायात पुलिस चालान काट देती है लेकिन कभी-कभी नियमों का पालन करते हुए भी पुलिस चालान काट देती है.
अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपका गलत चालान काटा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इससे आप अनावश्यक जुर्माने से बच सकते हैं.
आप ट्रैफिक कमिश्नर, एसपी ट्रैफिक, या अन्य संबंधित अधिकारी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वे आपकी शिकायत की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे.
अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल भेजकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह एक आसान और तेज़ तरीका है.
ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं. यह विकल्प तुरंत सहायता पाने के लिए उपयोगी है.
आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संबंधित अधिकारी या विभाग को टैग कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. सोशल मीडिया के जमाने में इससे आपकी समस्या पर तुरंत ध्यान दिया जा सकता है.
अगर आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है, तो आप अदालत में अपील कर सकते हैं. कोर्ट में अपनी बात रखकर आप गलत चालान को रद्द करवा सकते हैं.
e-Challan की आधिकारिक वेबसाइट (echallan.parivahan.gov.in) पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं. यहां पर "Complaint" सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें.
यहां Grievance System के पेज खुलेगा जहां लॉगिन कर, अपना नाम, फोन नंबर, और चालान नंबर जैसे विवरण भरें. इसके बाद "Submit" पर क्लिक करें और शिकायत दर्ज हो जाएगी.
अपनी शिकायत के स्टेटस को e-Challan पोर्टल पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं. इससे आप जान सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है.
ट्रैफिक पुलिस विभाग से अपनी शिकायत की जांच का अपडेट प्राप्त करें. यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो आप पोर्टल पर जाकर स्वयं भी अपडेट देख सकते हैं.