पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत 14 लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत 9 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
Trending Photos
लखीमपुर: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सीजेएम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. उन पर हत्या की एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार रमन कश्यप समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.
पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत 14 लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत 9 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. तिकुनिया कोतवाली से आख्या तलब करते हुए सीजेएम चिंताराम ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी.
CM योगी पर जयंत का तंज- बछड़ों के बीच मिलती है बाबा जी को खुशी, 2022 में फ्री कर दो
तिकुनिया पुलिस की आख्या न आने की वजह से सुनवाई टल गई. इसके बाद 25 नवंबर की तारीख तय की गई थी. तिकुनिया पुलिस ने अपनी आख्या 25 नवंबर को सीजेएम कोर्ट के पास भेज दी थी, पवन कश्यप के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय मांग लिया था. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी. इस दिन अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गयी थी. लेकिन सीजेएम चिंताराम ने फैसला 6 दिसंबर तक के लिए सुनिश्चित रख लिया था.
फिर 6 दिसंबर को सीजेएम ने एक बार फिर आदेश के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी. मंगलवार को सीजेएम चिंताराम ने पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप की अर्जी खारिज कर दी. तिकुनिया पुलिस ने अदालत को आख्या भेजकर बताया था कि इस मामले की भी मुकदमा अपराध संख्या 219/2021 में विवेचना हो रही है. इसी आधार पर सीजेएम ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ अलग एफआईआर दर्ज करने संबंधित याचिका खारिज कर दी.
WATCH LIVE TV