इलाहाबाद HC ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले का इलाज कराने का दिया निर्देश, जानें मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी के साले को झटका लगा है. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए अधीनस्थ अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है.
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) से बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के साले सरजील राजा उर्फ आतिफ राजा (Sharjeel Raja) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने चिकित्सकीय मदद (Medical Help) मुहैया कराने की उम्मीद जताई है. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए अधीनस्थ अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है. जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस गजेन्द्र कुमार की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है.
गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे की वैधता को दी थी चुनौती
सरजील राजा के अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय का कहना था कि याची को मुंह का कैंसर है. केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं है. वह दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा है. दरअसल, याची सरजील राजा व अन्य के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी.
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मगर बहस के बाद प्राथमिकी को रद करने की मांग पर बल न देते हुए कहा कि वह नियमानुसार जमानत अर्जी दाखिल करेंगे. सह अभियुक्त रवीन्द्र नारायण सिंह को जमानत मिल चुकी है. अन्य सह अभियुक्त अफसा अंसारी की याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) को सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट में पुनर्विचार अर्जी देने की छूट दी है कहा कि याची कैंसर से पीड़ित हैं. उसके इलाज की व्यवस्था की जाय जिस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है.
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