Loudspeaker Row: बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. इसके लिए पहले से ही केंद्रीय और राज्य स्तर पर कानून बनाया गया है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसको लेकर आदेश जारी किए हैं. उसके बावजूद अगर कोई धर्म की आड़ में लाउडस्पीकर लगाने को जायज बताएगा तो यह पूरी तरह गलत है...
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HC Decision on Loudspeaker: मस्जिद पर लाउडस्पीकर को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर नहीं.' इसको लेकर अब राजनीति में अलग-अलग दल अलग-अलग टिप्पणियां भी कर रहे हैं. इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि भारत के संविधान में सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति है. इसके साथ ही जन भावनाओं की कद्र करने की भी व्यवस्था है. न्यायालय का जो निर्णय है उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन यह जरूर है कि जन भावनाओं की भी कद्र होनी चाहिए.
'अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर नहीं,' हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
बीजेपी प्रवक्ता ने किया समर्थन
वहीं, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. इसके लिए पहले से ही केंद्रीय और राज्य स्तर पर कानून बनाया गया है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसको लेकर आदेश जारी किए हैं. उसके बावजूद अगर कोई धर्म की आड़ में लाउडस्पीकर लगाने को जायज बताएगा तो यह पूरी तरह गलत है.
लाउडस्पीकर से आजान मौलिक अधिकार नहीं
वहीं, स्वामी चक्रपाणि महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं. माननीय हाई कोर्ट का आदेश प्रशंसनीय है. देश हित में स्वागत योग्य है.
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हाई कोर्ट ने याचिका की थी खारिज
जानकारी के लिए बता दें कि योगी सरकार ने आदेश दिया था कि अगर धार्मिक स्थलों पर निर्धारित संख्या से ज्यादा लाउडस्पीकर लगे हैं, तो उन्हें हटाया जाए. यह आदेश बदायूं की मस्जिद के प्रबंधन को नागवार गुजरा है. मस्जिद कमेटी ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. याचिका में मांग की गई थी कि लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने के आदेश को पारित किया जाए. फिलहाल, हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई के बाद बदायूं के नूरी मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार इरफान की याचिका को खारिज कर दिया है.
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