कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए.... यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल कर देते हैं, तो हाजिर नहीं होना होगा. जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर को अवमानना नोटिस जारी कर 18 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए. यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल कर देते हैं, तो हाजिर नहीं होना होगा. जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
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याचिका पर अधिवक्ता डी सी द्विवेदी ने बहस की. इनका कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर 6 फीसदी व्याज पाने का हकदार माना है.
कोर्ट ने कही ये बात
आदेश की प्रति दिए जाने के बावजूद पालन नहीं किया गया. जिस पर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है. अभी डीआईजी पुलिस को नोटिस जारी न कर केवल एसएसपी को आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया जा रहा है.
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