Gyanvapi Case:वजू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर बनी सहमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
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Gyanvapi Case:वजू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर बनी सहमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिमों को वजू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनती दिख रही है. मंगलवार को जिलाधिकारी के साथ मुस्लिम कमेटी की बैठक में इसे लेकर अहम सहमति बनी है.

 

Gyanvapi Case:वजू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर बनी सहमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

वाराणसी : ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिलाधिकारी के साथ मुस्लिम कमेटी की बैठक में बनी सहमति. इन्तेज़ामिया कमेटी के साथ जिला प्रशासन की बैठक में वजू करने के वैकल्पिक व्यवस्था पर बनी सहमति. वजू खाने में रमजान के महीने में मुस्लिमों को वजू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आपसी सहमति बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में जिला प्रशासन आम सहमति बना कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा.

सोमवार को 19 पेज के विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा था कि संबंधित न्यायालयों में जो सातों मामले लंबित हैं, वहां से इन मामलों को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किया जाता है.जिन मुकदमों को एक साथ सुनने की बात कही है वो निम्न हैं.लक्ष्मी देवी बनाम श्रीआदि विश्वेश्वर,लक्ष्मी देवी बनाम मां गंगा,लक्ष्मी देवी बनाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद,लक्ष्मी देवी बनाम विश्वेश्वर,लक्ष्मी देवी बनाम सत्यम त्रिपाठी,लक्ष्मी देवी बनाम मां श्रृंगार गौरी,लक्ष्मी देवी बनाम नंदी महराज हैं. 

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21 अप्रैल को फिर सुनवाई 
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज़ियों को वजू में हो रही दिक्कत का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है. मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी कहा कि वजूखाना SC के आदेश पर बंद है. फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाए. यह सभी वाद एक ही तरह के बताए गए हैं. इनमें आराजी नंबर 9130 के मालिकाना हक की मांग और ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी, आदि विश्वेश्वर व अन्य देवी देवताओं के राग भोग, दर्शन पूजन आदि की मांग नाबालिग देवता मानते हुए की गई है.

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