अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे 50 हजार के इनामी अली अहमद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. माना जा रहा है कि अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकता है.
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे 50 हजार के इनामी अली अहमद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. माना जा रहा है कि अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकता है.
अली अहमद की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया कि वह निर्दोष है, वह मौके पर मौजूद भी नहीं था, उसे बेवजह साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. हालांकि कोर्ट में मौजूद सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि अली अहमद के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं. यह कोई पहला मामला है. यह प्रकरण 5 करोड़ की रंगदारी और मारपीट का है. अभियुक्त के परिवार का भी लंबा अपराधिक इतिहास है. ऐसे में उसे जमानत दिया जाना मुकदमे को प्रभावित करना होगा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया.
गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के खिलाफ 31 दिसंबर 2021 को प्रयागराज करेली थाने में प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू ने 5 करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद से अली अहमद लगातार फरार चल रहा है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया है.
एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम उसको लगातार तलाश रही हैं. हालांकि अभी तक पुलिस टीम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकीं हैं. जिला न्यायालय से भी अली अहमद को राहत नहीं मिली थी, जिला न्यायालय ने भी अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. जिसके बाद अली अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है.
बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद पर भी 2 लाख रुपये का इनाम है. लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करने और रंगदारी के मामले में पिछले 3 सालों से वह लगातार फरार चल रहा है. उमर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी पर दो लाख का इनाम घोषित किया है. हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. वहीं अब दूसरा बेटा अली अहमद भी यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है.
गौरतलब है कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से अतीक अहमद और उसके परिवार के दुर्दिन शुरू हो गए. अतीक अहमद को वर्ष 2018 में नैनी जेल से अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया है. उसके भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल में बंद किया गया है. अतीक अहमद के खिलाफ जहां सौ के करीब मुकदमे दर्ज हैं.
वहीं, अशरफ के खिलाफ भी 3 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे प्रयागराज और अन्य जनपदों में दर्ज हैं. एक तरफ योगी सरकार जहां उसके अवैध साम्राज्य को खत्म कर रही है. तो वहीं, उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच में भी तेजी लाई गई है. कई मुकदमों में अतीक अहमद और उसके भाई को पूर्व में मिल चुकी जमानत को निरस्त कराया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार में अतीक अहमद और उसके परिवार को राहत नहीं मिलने वाली है.