आजम खां के जौहर ट्रस्ट ने भरा 49.14 लाख रुपये का जुर्माना, SDM कोर्ट ने शुरू की चेक जमा करने की प्रक्रिया
जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के मामले में पिछले महीने रामपुर कोर्ट ने एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए विवि के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे.
रामपुर: रामपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जौहर ट्रस्ट ने जुर्माने की रकम जमा कर दी है. लोक निर्माण विभाग की जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय के गेट बनाने के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा डाले गए जुर्माने की राशि को जौहर ट्रस्ट की ओर से जमा कर दिया गया है. हाईकोर्ट से भी इस मामले में यही निर्देश मिला था. जौहर ट्रस्ट द्वारा जुर्माने की 49.14 लाख की धनराशि का चेक एसडीएम कोर्ट में जमा किया गया है. वहीं, एसडीएम कोर्ट ने ट्रेजरी से संपर्क कर चेक जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
क्या है मामला?
आपको बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के मामले में पिछले महीने रामपुर कोर्ट ने एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए विवि के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे. इसके साथ ही कोर्ट ने 1.63 करोड़ रुपये का जुर्माना भी डाला था. इस आदेश के बाद सपा सांसद आजम खां की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. तब हाईकोर्ट ने इस मामले में सेशन कोर्ट के गेट तोड़ने के आदेश पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन सेशन कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माना की राशि को जमा करने के आदेश दिए थे.
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लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा किया जाएगा पैसा
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जौहर ट्रस्ट ने एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. इस पर उन्होंने कुल जुर्माना की एक तिहाई रकम को जमा करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है. ट्रस्ट की ओर से अब 49.14 लाख रुपये का चेक जमा कर दिया गया. ज़िला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि रकम जमा करने की प्रक्रिया चल रही है. जौहर ट्रस्ट की ओर से चेक जमा कराया गया है. कल ये राशि लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा की जाएगी.
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