गौतमबुद्धनगर में डीएम सुहास एल.वाई. के निर्देशों पर जिले के सभी होटल, पब, रेस्तरां, क्लब, पार्क और अन्य जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले स्वामियों, संचालको व कार्यक्रम प्रबन्धकों को परमिशन लेनी होगी.
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गौतमबुद्ध नगर: गौतमबुद्धनगर में क्रिसमस-डे और नये साल पर किसी भी प्रकार का आयोजन करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इन लोगों को लेनी होगी परमिशन
डीएम सुहास एल.वाई. (DM Suhas LY) के निर्देशों पर जिले के सभी होटल, पब, रेस्तरां, क्लब, पार्क और अन्य जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले स्वामियों, संचालको व कार्यक्रम प्रबन्धकों को परमिशन लेनी होगी. जारी किए गए आदेश के मुताबिक, कार्यक्रम में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिसमस डे (25 दिसंबर) और नववर्ष के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी है. मनोरंजन अधिकारी ने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी के साथ समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होगा. अगर कहीं पर भी बिना परमिशन कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएंगी.
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