कमिश्नर अजय मिश्रा पर सर्वे रिपोर्ट लीक करने साथ ही पक्षापत करने का आरोप लगा है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अजय मिश्रा का रवैया गैर जिम्मेदाराना है.
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वाराणसी: ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के साथ ही विवाद तेज हो गया है. वाराणसी कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.उनपर खबरें लीक करने का आरोप है. ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में हो रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
इसलिए कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाया
कमिश्नर अजय मिश्रा पर सर्वे रिपोर्ट लीक करने साथ ही पक्षापत करने का आरोप लगा है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अजय मिश्रा का रवैया गैर जिम्मेदाराना है. बता दें कि12 मई को वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने संबंधी अर्जी नामंजूर कर दिया. साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया. अब अदालत ने अजय मिश्रा को जानकारी लीक करने के आरोप में हटा दिया है.
वहीं, कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त और दिया है. वजूखाने की दीवार हटाने की अपील पर कल फैसला आएगा.उधर मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इंकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वजूखाने को सील कर सकते हैं लेकिन नमाज बंद न की जाए.
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