Income Tax Slab Rate, Budget 2023: 1 फरवरी 2023 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी. जिस पर टैक्सपेयर्स की निगाहें हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट में उनको राहत मिल सकती है. साथ ही नई टैक्स स्लैब आ सकती हैं.
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Income Tax Slab Rate, Budget 2023: 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman) आम बजट (Budget 2023) पेश करेंगी. जिस पर आम-खास सभी की नजरें टिकी हुई हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट 2023 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है. कई सालों से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार इनकम टैक्स स्लैब रेट (Income Tax Slab Rate 2023) में बदलाव हो सकता है.
इनकम टैक्स स्लैब रेट में हो सकता है ये बदलाव (Income Tax Slab Rate, Budget 2023: )
आम बजट से टैक्स अदा करने वाले लोग राहत की उम्मीद करते हैं कि महंगाई से निपटने के लिए उनको टैक्स में छूट मिल सके. इस बार भी लोग इसी को लेकर आस लगाए बैठे हैं. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आम बजट 2023 में इनकम टैक्स स्लैब में इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है. वर्तमान इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो कुल 2.5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है.
मोदी सरकार के पहले बजट में हुआ था टैक्स स्लैब में बदलाव
बता दें, टैक्स स्लैब में बदलाव हुए करीब 9 साल बीत चुके हैं. इससे पहले साल 2014 में केंद्र की मोदी सरकार के पहले बजट को पेश करते हुए तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स की रकम को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना किया था. वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, इससे पहले सरकार के इस आखिरी फुल बजट में ऐलान की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.
वर्तमान में ये है टैक्स स्लैब (Income Tax Slab Rate)
वर्तमान टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5 प्रतिशत, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10 प्रतिशत, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20 फीसदी, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25 फीसदी जबकि 15 लाख से अधिक की सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है.
टैक्स स्लैब में हो सकता है ये बदलाव (Income Tax Slab Rate)
इस बार 10 लाख तक की इनकम वालों को 10 फीसदी के टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है. इसके अलावा 10 से 15 लाख तक की इनकम वालों को 15 फीसदी टैक्स लग सकता है.