सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई, जानें क्‍या है मामला
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सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई, जानें क्‍या है मामला

11 साल पुराने एक मामले में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा. सरकारी कागजात फाड़ने और मारपीट का आरोप. 

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई, जानें क्‍या है मामला

कानपुर : इन दिनों समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब सपा के एक और विधायक पर गाज गिरी है. दरअसल, कानपुर के आर्यनगर से सपा के विधायक अमिताभ बाजपेई के खिलाफ 11 साल पुराने एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट शुक्रवार को वाणिज्‍य कर टीम से मारपीट करने के मामले में सुनवाई कर रही थी. 

फिलहाल अमिताभ की विधायकी सुरक्षित 
11 साल पहले वाणिज्‍य कर टीम के साथ मारपीट करने और सरकारी कागजात फाड़ने के आरोप में विधायक अमिताभ बाजपेई सहित 40 से 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में एमपी एमएलए ने सपा विधायक पर कार्रवाई की है. 2 साल से कम सजा होने के चलते अब अमिताभ की विधायकी सुरक्षित है. पहले कयास लगाए जा रहे थे कि एससीएसटी की धारा होने के चलते सजा अधिक होगी, लेकिन कोर्ट ने अधिकतम 1 वर्ष कैद की सजा दी है. 

वाणिज्‍य कर की टीम पर हमला करने का आरोप 
शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि निर्णय का रिव्यू करने के बाद जिन मामलों में विधायक दोषमुक्‍त हुए हैं उनमें हाई कोर्ट में अपील करेंगे. आपको बता दें कि वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल 2 अक्टूबर 2011 को जीटी रोड मंधना के पास वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान उन्‍होंने एक पिकअप वाहन को रोका. वाहन चालक ने किसी को फोन किया जिसके बाद अमिताभ बाजपेई समेत 40-50 लोग आ पहुंचे और टीम को घेर लिया.

शायराना अंदाज में दिखे सपा विधायक 
मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. वर्तमान में यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं अदालत के निर्णय के बाद बाहर निकले विधायक ने कहा कि वह व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे. सरकार पर तंज कसते हुए सपा विधाायक ने कहा कि कर ले तू जितने सितम, हंस हंस कर सहेंगे हम.

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