Maha Shivratri 2023 : महाशिवरात्रि पर बंद रहेंगी मीट और शराब की दुकानें, उल्‍लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
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Maha Shivratri 2023 : महाशिवरात्रि पर बंद रहेंगी मीट और शराब की दुकानें, उल्‍लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Maha Shivratri 2023 : यूपी सरकार ने महाशिवरात्रि को देखते हुए 18 फरवरी को ड्राई डे घोषित किया है. लखनऊ, अलीगढ़, प्रयागराज समेत कई जिलों में मीट की दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है. 

Maha Shivratri 2023 : महाशिवरात्रि पर बंद रहेंगी मीट और शराब की दुकानें, उल्‍लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Maha Shivratri 2023 Dry Day: महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में प्रदेशभर में मीट (MEat Shop) और शराब की दुकानें (Wine Shop) नहीं खुलेंगी. लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़ समेत कई प्रदेश भर में इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आदेश का पालन न करने वालों पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. यूपी सरकार ने महाशिवरात्रि को देखते हुए 18 फरवरी को ड्राई डे घोषित किया है. यानी इस दिन प्रदेशभर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसके साथ ही मीट की दुकानें भी बंद करने का आदेश दिया गया है. ऐसे में वाइन शॉप या शराब परोसने वाले होटल, बार-रेस्तरां में भी मद्य निषेध रहेगा. 

क्‍या है ड्राई डे 
दरअसल, योगी आदित्यनाथ सरकार के आबकारी विभाग की तरफ से हर साल 1 जनवरी से तीन माह तक का ड्राई डे कैलेंडर जारी किया जाता है. इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 5 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, 8 मार्च को होली और 30 मार्च को राम नवमी पर ड्राई डे घोषित किया है. इस दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे.

अलीगढ़ में गाइडलाइन जारी 
वहीं, अलीगढ़ में महाशिव रात्रि को लेकर नगर निगम की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. यहां 2 दिन मीट की दुकानें बंद रहेंगी. नगर निगम के नगर आयुक्त अमिता आसेरी ने बताया कि महाशिवरात्रि के लिए हमारे जितने भी कांवर आएंगे उनके पूरे रूट का निरीक्षण किया गया है. रास्ते में जितनी भी जगह पर लाइट और गड्ढों का जहां-जहां था वह हमने ठीक कराया है.  

यहां 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें 
नगर आयुक्त अमिता आसेरी ने बताया कि साथ ही जितने भी हमारे कैंप लग रहे हैं उन लोगों को हिदायत दी गई है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें. प्लास्टिक की पन्नी पर लोग फिसल जाते हैं इसलिए हमने उनको सख्त हिदायत दिया कि उसको प्रतिबंधित करें. जितने भी रास्ते में मीट की दुकानें हैं उन लोगों को इस पर्व की समाप्ति तक उस दौरान बंद करने का आदेश दिया गया है. यह 2 दिन के लिए आदेश है. 

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