UP के युवा बनवा लें अपना वोटर कार्ड, 30 नवंबर है आखिरी मौका, जानें पूरा प्रोसेस
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UP के युवा बनवा लें अपना वोटर कार्ड, 30 नवंबर है आखिरी मौका, जानें पूरा प्रोसेस

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश भर में एक नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसमें एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे युवाओं को मतदाता बनाने के लिए विशेष फोकस रहेगा. 

फाइल फोटो.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav 2022) होने हैं. ऐसे में कई लोग होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे. हालांकि, इसके पहले उनका वोटर (Voter) बनना जरूरी है. ऐसे में अगर आप 18 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक वोटर नहीं बन सके हैं तो विधानसभा चुनाव से पहले आपके पास अगले एक महीने तक और मौका है. दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है. इस दौरान 7, 13, 21 व 27 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा. सभी पोलिंग बूथ पर वोटर्स के नाम जोड़ने और हटाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे. 

इस चीज पर होगा विशेष फोकस 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने सोमवार को मतदाता सूची का प्रदेश स्तरीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का आगाज किया. जिसका लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ. यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश भर में एक नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसमें एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे युवाओं को मतदाता बनाने के लिए विशेष फोकस रहेगा. 

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ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं आवेदन 
अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि युवा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आज यानी 1 नवंबर को वोटर्स लिस्ट का आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है. लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए दावे और आपत्तियां से 30 नवंबर तक ली जाएंगी. जिसका 20 दिसंबर तक निस्तारण किया जाएगा. इसके साथ ही वोटर्स लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी, 2022 को कर दिया जाएगा. 

किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा ?
इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 A, नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7, वोटर्स लिस्ट में दर्ज नामों में गलतियां ठीक कराने के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा. वहीं,  एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कराने के लिए फार्म-8 A भरकर संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, वोटर्स रजिस्ट्रेशन सेंटर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में से किसी एक जगह दे सकते हैं. 

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कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 
अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन आदि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.voterportal.eci.gov.in और nvsp.in विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर मोबाइल में भी यह सेवाएं ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध हैं. इसमें कोई भी मतदाता अपना नाम ढूंढ़ सकते हैं. जिन लोगों को वोटर बनना है वे ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें आवेदन पत्र के साथ फोटो, आईडी, पता और जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा. 

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