Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Masjid Case: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन मथुरा की अदालत में 4 मामलों में सुनवाई हुई. अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की याचिका पर मथुरा की सिविल कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 7 अक्टूबर दी है.
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कन्हैया शर्मा/मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन मथुरा की अदालत में 4 मामलों में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली तारीख दी है. अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की याचिका पर मथुरा की सिविल कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 7 अक्टूबर दी है. याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने कोर्ट से शाही ईदगाह पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे कराए जाने की मांग की है.
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं हुआ हाजिर
अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका में सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हाजिर होना था लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सुनवाई के दौरान हाजिर ना होने के कारण न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 7 अक्टूबर दी है और हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर हाईकोर्ट से स्टे
श्री कृष्ण विराजमान मामले में याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर सिविल कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के कारण सिविल कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सभी प्रति वादियों को 2 महीने के अंदर अपने जवाब दाखिल करने को कहा है. हाईकोर्ट में जवाब दाखिल होने के बाद ही न्यायालय के आदेश के बाद सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. फिलहाल सिविल कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की है.
मनीष यादव की याचिका पर 20 अक्टूबर को सुनवाई
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर दी है. आपको बता दें कि मनीष यादव ने शाही ईदगाह के निर्माण को गलत बताते हुए श्री कृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की न्यायालय से मांग की है. याचिकाकर्ता मनीष यादव ने अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताया है.
शैलेंद्र सिंह की याचिका पर ऑर्डर रिजर्व
लखनऊ के रहने वाले याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह के मामले में भी आज सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई की. अगली तारीख देने के बाद शैलेंद्र सिंह की फाइल को ऑर्डर के लिए रिजर्व रख लिया. आपको बता दें कि न्यायालय में सुनवाई के लिए समय मांगने पर कल ही न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए याचिकाकर्ता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था.
हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं- मुस्लिम पक्ष
श्री कृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर मथुरा की सिविल कोर्ट में दायर की गई. याचिकाओं की संख्या करीब एक दर्जन है. जिसमें अलग-अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा श्री कृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर वाद दायर किया गया है. वहीं, मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह कमेटी मथुरा द्वारा सिविल कोर्ट से 7/11 पर सुनवाई के लिए सभी याचिकाओं में अपनी एप्लीकेशन लगाई है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका नॉन मेंटेनेबल है. इसलिए सभी याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए.
मथुरा कोर्ट में हाजिर नहीं होते याचिकाकर्ता - मथुरा ईदगाह कमेटी के सचिव
मथुरा ईदगाह कमेटी के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद का कहना है कि याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं होते और हाई कोर्ट में जाकर मथुरा कोर्ट में सुनवाई ना होने की बात कहते हैं.