यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट एज, कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
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यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट एज, कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 30 अक्टूबर को सर्कुलर जारी किया है, जिसपर अमल नहीं किया गया है. याची को निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ ने 6 दिसंबर 21 को सूचित किया कि वह 62 साल की आयु में 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट एज, कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार स्टैच्यूट में तीन महीने में संशोधन कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करे. साथ ही जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेती, याची को कार्य करने दिया जाए. जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने डॉ. देवेंद्र कुमार मिश्र की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अजय राजेंद्र ने बहस की.

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कोर्ट ने सरकार के फैसले को बताया विभेदकारी
कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़कर 65 वर्ष करने के केंद्र सरकार के 31 दिसंबर 2008 को जारी आदेश राज्य सरकार पर बाध्यकारी है. विश्वविद्यालयों के स्टैच्यूट में बदलाव न करना अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1) जी का उल्लघंन है. विभेदकारी और मनमाना पूर्ण भी है. कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार से वेतनमान निर्धारण के मद में राज्य सरकार ने 80 फीसदी अनुदान ले लिया, लेकिन प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्टैच्यूट में बदलाव नहीं किया. 

30 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे याची
कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 30 अक्टूबर को सर्कुलर जारी किया है, जिसपर अमल नहीं किया गया है. याची को निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ ने 6 दिसंबर 21 को सूचित किया कि वह 62 साल की आयु में 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे. याची ने आयु सीमा बढ़ाने के लिए सरकार को स्टैच्यूट में बदलाव लाने के लिए प्रत्यावेदन दिया.

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केंद्र सरकार जारी कर चुकी है निर्देश
याची का कहना था कि उत्तराखंड सरकार ने बदलाव कर सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी है. इसलिए उप्र में भी ऐसा किया जाए. सरकार की तरफ से कहा गया कि याची को सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग का अधिकार नहीं है और उत्तराखण्ड राज्य का फैसला उप्र में लागू नहीं होगा. याची ने कहा कि शिक्षा मानक और शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है. केंद्र सरकार ने अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश जारी किया है. जो राज्यों पर बाध्यकारी है.

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