सावधान! 2 बार चालान होने पर भी नहीं किया ट्रैफिक नियमों का पालन, तो झेलने पड़ेगा भारी नुकसान
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सावधान! 2 बार चालान होने पर भी नहीं किया ट्रैफिक नियमों का पालन, तो झेलने पड़ेगा भारी नुकसान

देश में ज्यादातर मौतें सड़क हादसों की वजह से होती है. कभी हेलमेट न पहनने की वजह से तो कभी तेज स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से या फिर गलत साइड गाड़ी चलाने की वजह से लोगों की जान चली जाती है. इसी सब को देखते हुए सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का चालान करना शुरू किया.

सावधान!  2 बार चालान होने पर भी नहीं किया ट्रैफिक नियमों का पालन, तो झेलने पड़ेगा भारी नुकसान

नई दिल्ली: देश में ज्यादातर मौतें सड़क हादसों की वजह से होती है. कभी हेलमेट न पहनने की वजह से तो कभी तेज स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से या फिर गलत साइड गाड़ी चलाने की वजह से लोगों की जान चली जाती है. इसी सब को देखते हुए सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का चालान करना शुरू किया. इसके बावजूद लोगों को कोई डर नहीं है, लेकिन अब इस पर लगाम लगाने के लिए यूपी के गाजियाबाद में ट्रैफिक काफी सख्त नजर आ रही है. 

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ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा सस्पेंड
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद में पिछले तीन महीनों में 5 हजार से ज्यादा चालान हुए हैं. इनमें सिर्फ रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले लोग शामिल हैं. इसके बावजूद भी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे. लोगों को इसी लापरवाही को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक नया नियम लागू किया है कि अगर कोई तीसरी बार रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो अब सीधा उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (DL Suspended) कर दिया जाएगा. 

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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी जेल
नया मोटर व्हीकल एक्ट  (Motor Vehicles Amendment Act 2019) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियम, जुर्माना राशि चालान के बारे में काफी बदलाव किए गए हैं. नए मोटर कानून में सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और कड़ा किया गया है. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरसी और गाड़ी इंश्‍योरेंस जैसे नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं

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