UGC New Guidelines: चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है. यूजीसी सोमवार को इसका ऐलान करेगा..इन नये नियमों मुताबिक अब छात्र 3 के बजाय 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर ही ग्रेजुएशन की ‘ऑनर्स’ डिग्री ले सकेंगे..
Trending Photos
UGC New Guidlines 2022: देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए सुझावों पर अमल होना शुरू हो चुका है. इसी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए नए नियम तैयार किए हैं. इन नये नियमों मुताबिक अब छात्र 3 के बजाय 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर ही ग्रेजुएशन की ‘ऑनर्स’ डिग्री ले सकेंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किए गए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स शुरू करने के लिए सोमवार को ऐलान किए जाने की संभावना है.
चार साल बाद दी जाएगी ऑनर्स की डिग्री
नए नियमों के मुताबिक 4 साल बाद ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी. लेकिन जो स्टूडेट शुरुआती के 6 सेमेस्टर में 75 प्रतिशत से ज्यादा हासिल करेंगे और आगे ग्रेजुएशन स्तर पर रिसर्च भी करना चाहते हैं, उन्हें फोर्थ ईयर में रिसर्च सब्जेक्ट भी चुनने का अवसर दिया जाएगा. जिसके बाद उन छात्रों को ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी.
क्रेडिट स्कोर सिस्टम
मिली जानकारी के मुताबिक इन कोर्सेज में क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत 160 क्रेडिट तक स्कोर करने वालों को ऑनर्स की डिग्री मिलेगी.
मौजुदा छात्र भी योग्य
यह भी प्रावधान किया गया है कि जो स्टूडेंट पहले से मौजूदा सीबीसीए के अनुसार, तीन वर्क के स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकित है, वे भी चार साल के डिग्री प्रोग्राम के लिए योग्य होंगे. इसके लिए UGC ने यूनिवर्सिटी को कहा है कि वे एक स्पेशल ब्रिज कोर्स तैयार करें. इसके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट में UGC के अध्यक्ष के हवाले से बताया गया है कि, नई शिक्षा नीति में छात्रों का इंट्रेस्ट डेवलप करने के साथ-साथ उसे स्पेशल फील्ड में रिसर्च में सक्षम बनाने की सिफ़ारिश भी की गई है.
अब नहीं होगा नुकसान
नए नियम के मुताबिक अब छात्रों को अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के लिए टाइम की बाध्यता नहीं रहेगी. अगर छात्र किसी कारण बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाकी के कोर्स को 10 साल बाद भी पूरा कर सकेंगे.
WATCH: अब नहीं खाने होंगे धक्के, सरकारी काम से संबंधित कोई भी शिकायत घर बैठे करें दर्ज
खुशखबरी! मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों को वेतन के साथ मिलेगा 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता