लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार बाल मजदूरी के कानून को सख्त करने जा रही है. अब बच्चों से मजदूरी कराते पकड़े जाने पर सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा रहा है. अब अगर कोई बच्चों से मजदूरी कराते पकड़ा जाएगा, तो उस पर एक साल की सजा और 60 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. ये कदम बाल मजदूरी को कम करने की दिशा में उठाया जा रहा है.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बाल श्रम अधिनियम में बदलाव का मसौदा हुआ तैयार
प्रदेश सरकार ने बाल श्रम अधिनियम में बदलाव का मसौदा तैयार कर लिया है. जिसे राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन भी दिया जा चुका है. कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही ये बदलाव समूचे प्रदेश में लागू हो जाएगा. 


आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों पर बनी रहेगी नजर, एक क्लिक पर पढ़ें 7 जून के बड़े समाचार


पहले से है सजा का प्रावधान
प्रदेश में बाल श्रम को लेकर पुराने कानून में 5 हजार से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना और 1 से 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है. बावजूद इसके प्रदेश में लगातार बाल मजदूरी के मामले सामने आते रहते हैं. जिन्हें रोकने के लिए अब सख्त कानून बनाया जा रहा है. 


अल्पसंख्यक संस्थानों के भर्ती मामलों में DIOS की शक्तियां सीमित-इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


पहली बार गलती मानने पर माफी
नए कानून के लागू होने के बाद अगर कोई बाल मजदूरी के मामले में पकड़े जाने के बाद अपनी गलती मान लेता है, तो उसे सजा नहीम मिलेगी. जुर्माने की राशि लेकर उसे छोड़ दिया जाएगा. लेकिन अगर कोई दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसे 1 साल की सजा और 60 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. 


Watch live TV