Varanasi Serial Blast Case: आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, सिलसिलेवार बम धमाकों में 16 की हुई थी मौत
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Varanasi Serial Blast Case: आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, सिलसिलेवार बम धमाकों में 16 की हुई थी मौत

Varanasi Serial Blast Case: वाराणसी में साल 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 लोग घायल हुए थे.

 

Varanasi Serial Blast Case: आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, सिलसिलेवार बम धमाकों में 16 की हुई थी मौत

गाजियाबाद: वाराणसी में 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सोमवार को यह फैसला दिया. बता दें, शनिवार को वाराणसी बम कांड के आरोपी वली उल्लाह को 6 में से 4 मामलों में दोषी करार दिया गया था. 

बता दें, मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 लोग घायल हुए थे. उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोट मिले थे. उस विस्फोट में संकट मोचन मंदिर में 7 और कैंट स्टेशन पर 9 लोगों की जान गई थी. पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से गिरफ्तार किया था.  

उस पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने व आतंकवाद फैलाने का आरोप है. वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया. इसके बाद ही हाईकोर्ट ने यह केस गाजियाबाद जिला जज के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था. तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में चल रही थी. इस मामले में कुल 67 गवाह पेश हुए थे. 

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