5 जून को आएगा 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड पर फैसला, मुख्तार अंसारी की MP MLA कोर्ट में हुई पेशी
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5 जून को आएगा 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड पर फैसला, मुख्तार अंसारी की MP MLA कोर्ट में हुई पेशी

Awadhesh Rai Hatyakand: मुख्तार अंसारी को अवेध राय हत्याकांड में क्या भूमिका रही उन पर कोर्ट क्या फैसला देता है. 5 जून को यह साफ हो जाएगा. एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है.

5 जून को आएगा 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड पर फैसला, मुख्तार अंसारी की MP MLA कोर्ट में हुई पेशी

जयपाल/वाराणसी :  माफिया मुख्तार अंसारी की सोमवार को 31 साल पुराने मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर अवधेश राय की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. मृतक अवधेश राय के भाई, पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी,पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश नाइक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में सुनवाई की है. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई.

मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आज अपना पक्ष रखने का आखरी मौका दिया. पिछली तारीख पर अवधेश राय के भाई व कांग्रेस नेता अजय राय की लिखित बयान हुई थी दर्ज. 3 अगस्त 1991 को लहूराबीर स्थित अवधेश राय के घर के सामने गोली मारकर की गई थी हत्या. इस हत्याकांड में मुख्तार को आरोपी बनाया गया है जिसमें मुख्य गवाह अजय राय हैं.

9 साल पुराने एक और मामले में पेशी

जनपद आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में जिले के तरवां थाना क्षेत्र में एक मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोग आरोपी बने का मुकदमा चल रहा है. इस मामले सोमवार को मुख्तार अंसारी और अन्य गवाहों की पेशी हुई. माफिया मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी के दौरान कोर्ट में कोई डिमांड नहीं रही.जबकि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 30 मई रखी है. आजमगढ़ जिले के न्यायालय में एमपी/एमएलए कोर्ट में स्टेट बनाम राजेंद्र पासी के मामले में 147,148,149,307,302,506,120B/34 आईपीसी, 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 7 CLA एक्ट में सोमवार को वर्चुअली मुख्तार अंसारी की तथा गवाहों की पेशी हुई है. 
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6 फरवरी 2014 में आजमगढ़ जिले के तरवां थाना क्षेत्र में एराकला मोड के तितरा रासेपुर मार्ग पर स्थित त्रिदेव कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे बिहारी मजदूर पर अंधाधुंध फायरिंग में एक मजदूर राम इकबाल विंद की मौत हो गई थी. वहीं एक अन्य बिहारी मजदूर पांचू बिंद बुरी तरह से घायल हो गया था. इस घटना को लेकर मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी बनाये गये, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. इस मुकदमें के आधार पर अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज हुआ, जिसे लेकर आजमगढ़ कोर्ट में सुनवाई होती रही. इस क्रम में बीते 16 तारीख को यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई थी. इसको लेकर आज भी सुनवाई हुई. पुलिस इस मुकदमें में भेजी गई चार्जशीट में 18 लोगों को गवाह बनाया, जहां इससे पूर्व पेशी में एक गवाह अपने बयान से मुकर गया था, हालांकि इस मामले में 12 लोगों की गवाही होनी है. इसी को लेकर सोमवार को कोर्ट में वर्चुअली मुख्तार अंसारी और गवाहों की पेशी हुई है.

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